वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त होने वाला है ।वित्तीय वर्ष 2024-25 को आने में बस सब कुछ ही दिन बचे हुए हैं ।अगर इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले आपने यह सारे काम नहीं खत्म किए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि 31 मार्च 2023 के बाद इसकी डेड लाइन समाप्त हो जाएगी। अगर  बात आपके पैसों की हो रही है तो आपको इस पर और ही एहतियात बरतनी की जरूरत है । आईए जानते हैं कि वह कौन से काम हैं  जिन्हें हमें 31 मार्च 2023 के पहले समाप्त कर लेने हैं,

1- टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश की डेडलाइन

अगर आप एक वेतन भोगी कर्मचारी हैं या आप एक इनकम टैक्स पेयर है और आप पुराने टैक्स रिजीम से अपना आयकर रिटर्न भरना चाहते हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करते हुए टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश पूर्ण कर लें ,क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023- 24 या एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए टैक्स सेविंग स्कीमों में निवेश करने की समय सीमा 31 मार्च तक ही है ।अगर आप डेडलाइन 31 मार्च के बाद टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो वह अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। आपको बता दे कि पुराने टैक्स रिजीम के लिए ही टैक्स सेविंग स्कीमों में निवेश करने पर छूट मिलती है । आयकर रिटर्न में आयकर दाता को धारा 80c के तहत अधिकतम 150000 रुपए तक की छूट मिलती है।

2-PPF में करें निवेश

अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस या बैंक में PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का खाता है ।तो आप 31 मार्च 2023 के पहले उसमें मिनिमम बैलेंस जमा कर दें। पीएफ में 1 वर्ष में न्यूनतम ₹500 जमा करना अनिवार्य है अन्यथा आपका खाता निष्क्रिय माना जाता है । पीपीएफ में 1 वर्ष में अधिकतम ₹150000 रुपए तक जमा किया जा सकता है। PPF में जमा राशि पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न में धारा 80C के तहत छूट भी मिलती है।

3- सुकन्या समृद्धि योजना में पूरा करें अपना निवेश

अगर आपने अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुला रखा है, तो आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में भी प्रत्येक वर्ष में कम से कम ₹500 जमा करना अनिवार्य है,अन्यथा की स्थिति में आपका खाता निष्क्रिय माना जाता है। अगर आप किसी वर्ष पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपको उसे वर्ष का ब्याज नहीं मिलता है ।आपको बता दें अभी तक की सभी सरकारी जमा योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर इनकम टैक्स में धारा 80c के तहत छूट भी मिलती है।

4- TDS या एडवांस टैक्स

अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं,जिसमें आपकी टैक्स देयता बन रही है, तो आपको अपना टीडीएस या एडवांस टैक्स 31 मार्च 2023 के पहले जमा करना होगा । अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आपके टैक्स देयता पर इनकम टैक्स विभाग आपसे ब्याज भी वसूलेगा ।आपको बता दें अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी प्राइवेट संस्था में जॉब कर रहे हैं तो आपका एंपलॉयर आपके पूरे वर्ष के वेतन को कैलकुलेट करते हुए उस पर टैक्स देयता की धनराशि टीडीएस के रूप में इनकम टैक्स विभाग को जमा कर देता है, किंतु अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट करते हुए उस पर बनने वाले टैक्स को आपको चालान के रूप में जमा करना होता है ।TDS या एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम डेडलाइन 31 मार्च तक ही है।

तो इन सब में निवेश करने की डेडलाइन 31 मार्च खत्म होने से पहले ही आप अपना यह सब काम खत्म करें नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

By Ajay

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